कर्नाटक हाईकोर्ट ने संपत्ति जब्त करने की अनुमति देने में देरी के लिए भाजपा सरकार को लगाई फटकार

Sabal Singh Bhati
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बेंगलुरू, 10 जनवरी ()। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को खनन कारोबारी और राजनेता गली जनार्दन रेड्डी की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति नहीं देने पर राज्य की भाजपा सरकार को फटकार लगाई।

बेंच ने सरकार से सवाल किया है कि सहमति देने के संबंध में फैसला पांच साल से क्यों नहीं लिया गया। पीठ ने कहा, सरकार के अनुसार, कार्रवाई नहीं करना भी एक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन, यह अदालत को स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 30 अगस्त, 2022 को जनार्दन रेड्डी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सरकार की सहमति मांगी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि संपत्तियों को अवैध रूप से जमा किया गया था।

हालांकि अभी तक सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। घटना के बाद, सीबीआई ने इस संबंध में सरकार को निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सीबीआई ने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 219 नई संपत्तियों का पता लगाया है और जांच से पता चला है कि इन संपत्तियों को आय के अवैध स्रोतों से खरीदा गया है।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उसकी कार्रवाई के बाद जनार्दन रेड्डी कुरनूल और रंगारेड्डी जिलों में कथित तौर पर संपत्तियां बेच रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने हाल ही में विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है और प्रचार भी शुरू किया है।

पीके/एएनएम

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times