दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ साल 2019 में दर्ज सार्वजनिक संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को अगली तारीख पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि मामले की जांच जल्द पूरी की जाए।
जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के कारण उनसे पूछताछ बाकी है। वहीं, मामले में आरोपी पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए जांच अधिकारियों ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है। यह पूरा मामला साल 2019 द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने संबंधी शिकायत से जुड़ा है। कोर्ट ने 11 मार्च को शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 28 मार्च को पुलिस ने कोर्ट को प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी दी थी। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्राथमिकी के आदेश दिए थे।

