पाली। शहर की पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अपने निर्णय में कहा कि नारी का अपमान करने वाला सजा का हकदार होता है, चाहे वह बलशाली दुर्योधन हो या रावण, जिन्होंने भी महिलाओं का अपमान किया, उनका विनाश हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट सुरेश राणा ने पैरवी की। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनीगरा ने बताया कि पाली जिले में 8 फरवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी 7 फरवरी 2025 को गेहूं पिसाने गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। घर पर रखे फोन की जांच करने पर एक अनजान नंबर मिला, जो आरोपी का था। रिपोर्ट में पीड़ित ने आरोपी पर अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 10 नवंबर को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन ने 21 वर्षीय आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


