मुरैना जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब काण्ड के 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए जौरा की अदालत ने आज 10-10 साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। जनवरी 2021 में हुई इस घटना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोगों की आँख की रौशनी चली गई थी। मध्य प्रदेश को दहला देने वाले मुरैना जिले के छैरा जहरीली शराब कांड में चार साल के लंबे अंतराल के बाद अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है।
जौरा न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (ADOP) प्रवीण सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के लिए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।
ADOP सिकरवार के मुताबिक अदालत ने 3 दोषियों अंतराम, खुशीलाल और रामबीर पर एक लाख 7 हजार का जुर्माना लगाया है, जबकि शेष पर 1 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “जहरीली शराब बेचने का अपराध केवल गैरकानूनी ही नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है।” 14 आरोपी दोषी करार, 1 फरार, 1 का मामला बाल न्यायालय में। सिकरवार ने बताया कि बागचीनी थाना पुलिस ने लगातार मौतों के चलते 10 जनवरी 2021 को ही 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
कोर्ट ने इनमें से 14 आरोपियों को सजा सुनाई है, जबकि एक नाबालिग का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है। एक आरोपी रामकरन अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पीड़ित परिवारों ने न्यायालय को धन्यवाद दिया। चार वर्ष तक चले इस मुकदमे में अदालत में 100 से अधिक साक्ष्य पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए और वैज्ञानिक रिपोर्टों ने पुष्टि के आधार पर शराब में घातक जहरीले रसायन मिलाए गए थे।
कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अवैध और जहरीली शराब बनाकर और उसे बेचकर न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि कई परिवारों को उजाड़ दिया। इसलिए उन्हें कठोरतम दंड मिलना आवश्यक है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है और न्यायालय को धन्यवाद दिया है। जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें पंजाब सिंह, सरनाम सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र, राजकुमार, ध्रुव सिंह, दिलीप, धर्मेंद्र, मुकुंद सिंह, विकास, जितेंद्र किरार, जीवाराम, दीपेश, कमल किशोर, जीतू उर्फ जितेंद्र, रामनिवास प्रसाद, ब्रजकुमार, केदार जाटव, दिलीप शाक्य, धर्मेंद्र किरार शामिल थे।
इन 14 आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा मुकेश किरार, राहुल, सुरेन्द्र, अंतराम, दिनेश, मनमोहन, खुशीलाल, गिरीज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, बृजमोहन उर्फ कल्ला, करतार, मनजीत, सतीश, रामवीर।


