मप्र की अदालत ने दुष्कर्म-हत्या के दोषी को घटना के 4 महीने के भीतर मौत की सजा सुनाई

Sabal Singh Bhati
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भोपाल, 21 फरवरी ()। मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने 22 वर्षीय एक युवक को नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है।

अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए इस कृत्य को जघन्य करार दिया, जिसमें समाज को कड़ा संदेश देने के लिए अनुकरणीय सजा देने की बात कही गई थी।

यह जघन्य घटना नवंबर 2022 में हुई और अदालत ने अपराध के तीन महीने के भीतर अपना फैसला सुनाया। फास्ट-ट्रैक जांच के बाद पुलिस ने अपराध के तुरंत बाद बैतूल जिले के रहने वाले आरोपी राहुल कावड़े के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है।

पुलिस के अनुसार, नर्मदापुरम जिले के इटारसी कस्बे में पीड़िता के पिता के साले कावड़े ने दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पीड़िता के घर के पास स्थित एक वन क्षेत्र से बरामद किया था।

स्थानीय थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नर्मदापुरम जिला पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस को शुरू में कोई सुराग नहीं लगा, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि लड़की को एक युवक के साथ घूमते हुए देखा गया था, जो बाद में पीड़िता का मामा निकला। इसके बाद पुलिस ने कावड़े को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के दौरान अपराध कबूल कर लिया।

नर्मदापुरम के एसपी गुरकरण सिंह ने कहा कि आरोपी को वन क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उसने शव को फेंक दिया। उसने घंटों तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लगभग 70 पुलिसकर्मी और एफएसएल टीम के सदस्य खोजबीन करते रहे और पांच घंटे के बाद आखिरकार उन्हें अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। बच्ची का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था।

सिंह ने कहा, हत्यारे को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और 11 दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश किया। ठोस सबूतों के आधार पर उसे इटारसी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times