एमपी में शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर हाई कोर्ट का आदेश

Jaswant singh

मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथपत्र पर अपना जवाब पेश किया। राज्य शासन ने अपना जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और शासन को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। जो शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, उनके वेतन आहरण में परेशानी आ रही है।

शिक्षक इस नियम को व्यावहारिक नहीं मानते और तकनीकी दिक्कतों तथा निजी डाटा सुरक्षा के चलते इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। निजी डाटा लीक होने की चिंता जताते हुए 27 शिक्षकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश किया, जिसमें उन्होंने ई अटेंडेंस एप से निजी डेटा लीक होने की चिंता व्यक्त की। अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी।

शिक्षकों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा। हाई कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

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Jaswant singh Harsani is news editor of a niharika times news platform