जयपुर। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के तहत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए नई नियुक्ति की है। इसके अनुसार वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (कर) विभाग, सचिवालय जयपुर को पूरे राजस्थान राज्य के लिए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग की यह अधिसूचना मूल रूप से 23 सितंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसका हिन्दी अनुवाद 16 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक किया गया है। अधिसूचना पर संयुक्त शासन सचिव ने जारी की है।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह नियुक्ति राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शक्तियों के प्रयोग से की गई है, जिससे अब पूरे राज्य में स्टाम्प एवं पंजीयन से जुड़े मामलों में नई व्यवस्था लागू होगी। इससे वित्तीय प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आने की उम्मीद जताई जा रही है।


