अफीम खेती के लिए नई नीति, एक लाख से अधिक किसानों को लाइसेंस

Sabal SIngh Bhati
By Sabal SIngh Bhati - Editor

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की खेती के लिए सालाना लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत लगभग 1.21 लाख किसानों को अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस मिलेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.5% अधिक है। यह नीति एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। मौजूदा अफीम किसानों के लाइसेंस तब तक बने रहेंगे, जब उन्होंने प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक औसत की मॉर्फिन उपज प्राप्त की हो।

साथ ही, 3 किलोग्राम से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच मॉर्फिन उपज वाले मौजूदा किसान अब पांच साल के लाइसेंस के साथ, पोस्ता भूसा सांद्रण विधि के तहत बिना चीरा लगाए अफीम के डोडे की खेती कर सकेंगे। केंद्र सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिन्होंने 900 किलोग्राम/हेक्टेयर या उससे अधिक उपज प्राप्त की है। इसलिए, सरकार ने उन किसानों के लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने पिछले वर्ष 800 किलोग्राम/हेक्टेयर की शर्त को पूरा नहीं किया।

Share This Article