जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने भवन विनियम-2025 में संशोधन करते हुए सार्वजनिक पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए पार्किंग कॉम्पलेक्स निर्माण से जुड़े नए प्रावधान जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, पार्किंग कॉम्पलेक्स को अब मास्टर प्लान/जोनल मास्टर प्लान में निर्धारित क्षेत्र के बाहर भी आवश्यकतानुसार विकसित किया जा सकेगा। नए प्रावधानों के तहत 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है, वहीं 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले कॉम्पलेक्स के लिए ऊंचाई सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना तय की गई है।
सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर तथा बड़े कॉम्पलेक्स के लिए 18 मीटर रखी गई है। सुविधाओं में शौचालय, पेयजल, रेस्ट एरिया, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी। इसके अलावा, प्रस्तावित भवन योजना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना होगा और सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश/निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इन नए प्रावधानों से शहरों में पार्किंग समस्या का समाधान होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।


