जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को लागू करते हुए डेवलपर्स और कॉलोनाइज़र्स के लिए एक बड़ा प्रावधान किया है। अब राज्य में टाउनशिप या निजी योजनाओं के आंतरिक विकास कार्य (Internal Development Works) को पूरा करने के लिए समय सीमा को दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा। आदेश के अनुसार, यदि किसी परियोजना में निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं होते हैं तो स्थानीय निकाय दो वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि दे सकता है। इसके बदले 10% वार्षिक पेनल्टी (कुल भूमि प्रीमियम का) वसूल की जाएगी।
वहीं, अगर दो साल के बाद भी काम अधूरा रहता है, तो आगे समय बढ़ाने पर 20% की अतिरिक्त वार्षिक पेनल्टी लागू होगी। इस नई नीति के तहत अब टाउनशिप योजनाओं में विकास कार्य समय पर पूरे करने के लिए अधिक जवाबदेही तय होगी और परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।


