पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया और डेडलाइन

भारत के नागरिकों के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड होना भी आवश्यक है। पैन कार्ड, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कहा जाता है, एक दस अंकों का नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह एक भौतिक कार्ड है जिसमें पैन, नाम, जन्म तिथि, पिता या पति/पत्नी का नाम और फोटो होता है। इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। कई सरकारी कार्यों के लिए पैन का आधार से लिंक होना आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वह मान्य नहीं रहेगा। आधार से पैन लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे कर लें, अन्यथा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और पहले से फाइल किया गया रिटर्न भी अमान्य हो जाएगा।

आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है और बैंक खातों पर रोक लग सकती है। बिना सक्रिय पैन के म्यूचुअल फंड, शेयर या SIP में निवेश नहीं किया जा सकेगा। CBDT के अनुसार, डेडलाइन के बाद लिंक कराने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए, सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए, एक एप्लिकेशन फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाएं। वहां पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट मिलेगी, जिससे आप प्रक्रिया की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। पैन और आधार में नाम, जन्म तिथि आदि की जानकारी सही होनी चाहिए। पैन कार्ड और आधार को लिंक किया गया है या नहीं, यह चेक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (eportal.incometax.gov.in) या (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।

यहां रजिस्ट्रेशन करें और पैन और आधार नंबर भरें। लॉग-इन के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि की जानकारी दें। स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन में ‘Quick Links’ का चयन करें और आधार को चुनें। पैन और आधार नंबर टाइप करें, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें और कैप्चा दर्ज करें। सबमिट करने के बाद आपको आधार-पैन लिंक करने की पुष्टि मिलेगी।

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Vikram Singh Bhati is author of Niharika Times web portal
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