नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़ते हैं और कोर्ट में आ जाते हैं।
शुरुआत में अदालत इस मामले पर नोटिस जारी करने जा रही थी लेकिन मेहता ने कहा कि वो किसी राज्य सरकार की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने काम किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों में इससे निपटने के लिए प्रभावी कानून और तंत्र मौजूद हैं। उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।


