जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक 100 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कोर्ट ने जेडीए को 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार निर्धारित अलाइनमेंट के अनुसार सड़क बनाने का निर्देश दिया है। सड़क का जो हिस्सा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम से वसूला जाएगा। यदि उनसे खर्चा नहीं मिल पाता है, तो राज्य सरकार अपने खर्च पर सड़क का निर्माण करेगी।
केवल खर्च के आधार पर सड़क निर्माण कार्य को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को इस सड़क की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि इस सड़क के संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई स्टे चल रहा है, तो वह इस आदेश में शामिल होगा। इसके अलावा, सड़क निर्माण के दौरान पुलिस की मदद भी ली जा सकती है।
याचिका में कहा गया था कि सेक्टर प्लान में यह सड़क 100 फीट की है, लेकिन कई वर्षों से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक और दो को विकसित नहीं कर पाया है। 2018 के अलाइनमेंट बदलाव से प्रभावित मकान मालिकों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी से भूखंड खरीदे थे और वे कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट में बदलाव के कारण उनके मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा था।
उल्लेखनीय है कि पहले इस सड़क को लेकर जेडीए और हाउसिंग बोर्ड के बीच मतभेद होने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव को पेश होकर यह बताने के लिए कहा था कि इस सड़क के निर्माण के लिए उनकी क्या कार्य योजना है।


