जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और संविदाकारों को राहत देने के उद्देश्य से राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियम, 2013 में एक और संशोधन किया है। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत यह पांचवां संशोधन नियम, 2025 कहलाएगा और इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार नियम 75 के उप-नियम (4) में नया प्रावधान जोड़ा गया है।
इसके तहत अब निर्माण कार्यों (Procurement of works) में प्रदर्शन सुरक्षा राशि (Performance Security) का 50 प्रतिशत हिस्सा कार्य की पूर्णता और अंतिम बिल पारित होने पर ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) के सफलतापूर्वक पूरा होने पर लौटाई जाएगी। इस बदलाव का सीधा लाभ उन ठेकेदारों को मिलेगा, जिनकी बड़ी राशि अब तक लंबे समय तक अटकी रहती थी।
कार्य की समय पर पूर्णता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह संशोधन सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।