राजस्थान में SI भर्ती 2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी थी। सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर खंडपीठ ने रोक लगा दी। सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने सब इंस्पेक्टर्स की ओर से पैरवी की थी। यह फैसला अमर सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया। दरअसल, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए थे। अब मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसकी क्रियान्विति पर रोक लगी रहेगी।
यानी एसआई भर्ती परीक्षा को फिलहाल रद्द नहीं माना जाएगा। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि सरकार भी भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। भर्ती में सही और गलत अभ्यर्थियों का चुनाव करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भर्ती को रद्द न किया जाए। खबर अपडेट की जा रही है…