जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें अधिसूचना में संशोधन किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में पहले निर्धारित 30 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2025 कर दिया गया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव नथ्मल डिडेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 19 फरवरी 2025 में जारी आदेश में यह संशोधन किया गया है। इसके तहत लाभार्थी अब संबंधित प्रावधानों का लाभ 31 दिसम्बर 2025 तक उठा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
अधिसूचना को राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।