अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कदम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पिछले महीने 18 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इसके अलावा, कुछ बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिससे उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने से रोका गया है। केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड सतारा का लाइसेंस रद्द किया है।
6 अक्टूबर से यह बैंक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता और न ही जमा राशि स्वीकार कर सकता है। हालांकि, डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार है। इस बैंक में पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं।
जुर्माना लगाने वाले बैंकों में पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र, मेहसाना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात, टुमकुर डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक, वालपराइ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु, सेवापेठ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु, कमुथी अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु, अरणतंगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु, रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, घटाल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल, गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार, बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा, बेगूसराय सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार, राणाघाट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल, रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक, वनियामबाड़ी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु, और हस्सन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक शामिल हैं।
आरबीआई ने अक्टूबर में चार बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए हैं। आरबीआई स्थिति की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रतिबंध घटाएगा। बघत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन के ग्राहकों को 10 हजार रुपये निकालने की अनुमति है, जबकि सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर के ग्राहक केवल 5000 रुपये निकाल सकते हैं। समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओस्मानाबाद और समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र के ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं है।

