नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन संकेत दिया कि वह इस त्योहार पर निश्चित समयावधि के लिए उसकी अनुमति दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है।
पीठ ने कहा कि वह हरित पटाखों पर प्रतिबंध पर लगी रोक पर पुनर्विचार कर सकती है।


