भोपाल के भानपुरा में RRV रीगल प्रोजेक्ट के निर्माण करने वाले बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित और गौरव शर्मा के खिलाफ रेरा ने कड़ा एक्शन लिया है। रेरा ने समय पर पजेशन न देने के कारण बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार, ग्राहकों को पजेशन मिलने तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये की राशि भी देने का आदेश दिया गया है।
RRV रीगल कमर्शियल प्रोजेक्ट के विवाद ने ग्राहकों को न्याय दिलाने में मदद की है, जिन्होंने कलेक्टर, पुलिस, नगर निगम और रेरा में शिकायत की थी। ग्राहकों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी, धमकी और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। रेरा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिल्डर पर कार्रवाई की और पजेशन देने तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह, मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये और प्रकरण खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया। बिल्डर को 2023 में पजेशन देना था, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा है।


