नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है। रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सोमवार को कहा कि यह देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग बिना वजह के संसद के निर्णय को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
संसद में बने कानून के प्रावधान को लेकर चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीर्ष अदालत में अधिनियम की मंशा और प्रावधान के बारे में बताया है। शीर्ष अदालत का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जब संसद में बनता है तब उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। वक्फ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सबसे लंबी चर्चा हुई थी। इतना गहरायी से चर्चा करने के बाद उसे खारिज नहीं किया जा सकता है यही उच्चतम न्यायालय ने साबित किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने वाला है। संपत्ति का जो दुरुपयोग होता था वह भी बंद हो जाएगा। अब वक्फ संपत्ति से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बच्चों के लिए और गरीब पिछडों के काम आने वाला है।