पीएमएलए मामले में समन को चुनौती देने वाली राणा अय्यूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 7 फरवरी ()। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में एक विशेष अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जे.बी. पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा, हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। हम इस याचिका को खारिज कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया था कि अय्यूब को झुग्गी में रहने वालों, कोविड और असम में कुछ काम के लिए एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा मिला था, हालांकि उसने पैसे को डायवर्ट किया और इसे व्यक्तिगत आनंद के लिए इस्तेमाल किया।

अय्यूब का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया था कि क्या उनके मुवक्किल को कानून द्वारा अधिकृत नहीं होने वाली प्रक्रिया से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि ईडी ने नवी मुंबई के एक बैंक में उनके मुवक्किल के निजी बैंक खाते को कुर्क कर लिया है, जिसमें करीब एक करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। ग्रोवर ने जोर देकर कहा कि गाजियाबाद की अदालत के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि कथित कृत्य मुंबई में होने का दावा किया गया है।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने पाया कि पैसा डायवर्ट किया गया, निजी आनंद के लिए इस्तेमाल किया गया, लोग यह जाने बिना करोड़ों रुपये दान कर रहे थे कि पैसा कहां जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times