कंझावला में दूसरा कांड : कार के बोनट पर 350 मीटर तक घसीटने से शख्स की मौत

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 27 जनवरी ()। दिल्ली के कंझावला में हिट-एंड-ड्रैग मामला दोहराया है। यहां शुक्रवार को दोपहिया वाहन पर जा रहे दो लोगों की एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि और उनमें से एक उसके बोनट पर फंस गया था और उसे 350 मीटर तक घसीटा गया था।

पीड़ितों की पहचान कैलाश भटनागर (41) और सुमित खारी के रूप में हुई है, जो कन्हैया नगर में तड़के करीब 3 बजे स्कूटी से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि खारी हवा में कई मीटर ऊपर उछलकर कार की छत पर जा गिरी और अंत में सड़क पर जा गिरी, जबकि भटनागर कार के शीशे और कार के बोनट के बीच फंस गया। स्कूटी बंपर में फंस गई।

यह घटना 20 वर्षीय अंजलि की नृशंस मौत के बाद की घटना थी, जिसे 1 जनवरी की तड़के सुल्तानपुरी इलाके में उसकी स्कूटी से टकराने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया था और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। उसका शव कंझावला इलाके में मिला था।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा कि कार के चालक ने रोकने के बजाय, मौके से भागने की कोशिश में इसे इंद्रलोक की ओर बढ़ा दिया और पीड़ित कैलाश 350 मीटर से अधिक समय तक बोनट पर फंसा रहा।

उन्होंने कहा, पूरी घटना दो पीसीआर वैन के सामने हुई, जो इलाके में रात में गश्त कर रही थीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दुर्घटना स्थल से लगभग 350 मीटर की दूरी पर आपत्तिजनक वाहन को रोक लिया।

टक्कर मारने वाले वाहन के चालक और चार अन्य लोगों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया और चालक सहित दो आरोपियों को पकड़ लिया।

दोनों पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां, डॉक्टरों ने भटनागर को मृत घोषित कर दिया। खारी फिलहाल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

एक सूत्र ने बताया कि विंडशील्ड और कार के बोनट के बीच फंसने से भटनागर की मौत हो गई।

सूत्र ने कहा, टक्कर के कारण वहां एक गड्ढा बन गया। जब हमने वाहन को रोका, तो वह बोनट पर बेहोश पड़ा था, संभवत: उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या), 304अ (लापरवाही से मौत), 338 (दूसरों की जान को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना), 279 (तेज गति से गाड़ी चलाना) और 34 ( सामान्य इरादा), दिल्ली मोटर वाहन नियमों के 50 और 177 और मोटर वाहन अधिनियम के 39 और 192 के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच के दौरान मौके से फरार तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कार सवारों की पहचान ड्राइवर परवीन उर्फ सिल्ली (20), दिव्यांश पुरी (19), ओम भारद्वाज (19), हर्ष मुद्गल (19) और देवांश (19) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घूम रहे थे।

डीसीपी ने कहा कि उनकी मेडिकल जांच के दौरान, यह राय थी कि सभी आरोपी शराब के नशे में थे। आगे की जांच चल रही है।

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