विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023: दिल्ली HC ने केंद्र को भारतीय टीम को धन आवंटित करने की अनुमति दी

Jaswant singh
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नई दिल्ली, 12 जून ()| दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय टीम की भागीदारी के लिए यात्रा खर्च, आवास और अन्य खर्चों के लिए धन आवंटित करने की अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ खेल के विकास का समर्थन करने के लिए अदालत समिति की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति के लिए केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी।

पीठ ने कहा कि अदालत यात्रा खर्च और टीम के आवास के लिए केंद्र को धन जारी करने की अनुमति देना चाहती है।

अदालत ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि उसके द्वारा नियुक्त समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन का उपयोग केवल खिलाड़ियों के खर्च और प्रशिक्षण के लिए किया जाए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन का उपयोग केवल एथलीटों के प्रशिक्षण और यात्रा, कोचों की व्यवस्था और खेलों में उनकी भागीदारी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और प्रशिक्षकों जैसे आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।

अदालत ने स्वीकार किया कि शामिल एथलीटों में बौद्धिक चुनौतियां हैं और एथलीटों की एक बड़ी टुकड़ी भाग लेगी और उन्हें सहायता की आवश्यकता भी होगी। इसलिए कोर्ट ने सपोर्ट स्टाफ को टीम के साथ जाने की इजाजत दी।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि विभिन्न अदालती आदेशों के कारण खेल संघों को धन जारी करने पर रोक लगा दी गई थी, सरकार को खेलों में एथलीटों की भागीदारी के लिए धन आवंटित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 17 जून से 25 जून तक बर्लिन, जर्मनी में होने वाला है।

स्प्र/pgh

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Jaswant singh Harsani is news editor of a niharika times news platform