श्रीनगर की अदालत ने फर्जी पीएमओ अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज की

Sabal SIngh Bhati
By Sabal SIngh Bhati - Editor

श्रीनगर, 23 मार्च ()। यहां की एक अदालत ने गुरुवार को किरण भाई पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिन्होंने 2 मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था।

श्रीनगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजा मुहम्मद तस्लीम ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, जमानत अर्जी बेबुनियाद है।

उन्होंने कहा, मेरी सुविचारित राय है कि सरकारी वकील द्वारा दी गईं दलीलें उचित और आकर्षक हैं, बहुत वजन रखती हैं .. और मैं आवेदक (पटेल) के वकील द्वारा पेश की गई दलील से असहमत हूं, क्योंकि यदि इस स्तर पर आरोपी के पक्ष में जमानत के विवेक का प्रयोग किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से जांच के ताने-बाने को नष्ट कर देगा।

नतीजतन, मेरी राय में तत्काल आवेदन किसी भी योग्यता से रहित है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

इस ठग को 4 मार्च को श्रीनगर के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्त में आने से पहले वह पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक होने का दावा कर रहा था।

किरण भाई पटेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

/

देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए निहारिका टाइम्स को फॉलो करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजा खबरों के लिए हमेशा निहारिका टाइम्स पर जाएं।

Share This Article