मजीठिया की जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज का इनकार

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 30 जनवरी ()। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में जमानत दी गई थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ के समक्ष यह मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की उस खंडपीठ का हिस्सा थे, जिसने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया था।

शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई मजीठिया पिछले साल 24 फरवरी को पटियाला जेल में बंद हुए थे। पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अगस्त, 2022 के आदेश को चुनौती दी गई।

पीठ ने आदेश दिया: मामले को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हम में से कोई सदस्य नहीं है। मजीठिया को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। मजीठिया पांच महीने से अधिक समय तक पटियाला जेल में रहने के बाद ड्रग मामले में रिहा हुए थे।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ट्रायल कोर्ट को उसके द्वारा की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मजीठिया पर एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में ड्रग रैकेट में मामला दर्ज किया गया था।

केसी/

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times