सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वेबसाइट पर मेमोरेंडम दिखाने का निर्देश देने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर हर राजनीतिक पार्टी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर मेमोरेंडम और नियम-कानून प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमल्या बागची की बेंच ने ईसीआई, कानून मंत्रालय और विधि आयोग से जवाब तलब किया। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पहले से लंबित पीआईएल का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए नियम बनाने की मांग की गई है।

पार्टियों को सार्वजनिक जवाबदेही की जरूरत याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29बी और 29सी का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई अपने व्यापक अधिकारों का इस्तेमाल करे। राजनीतिक दल संवैधानिक संस्थाएं हैं, जनता उनके चिह्न पर वोट देती है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। 12 सितंबर को भी मांगा था जवाब 12 सितंबर को कोर्ट ने भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराधीकरण रोकने के लिए ईसीआई से कदम उठाने को कहा था। याचिका में आरोप है कि फर्जी पार्टियां अपराधियों को पद देकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं।

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Vikram Singh Bhati is author of Niharika Times web portal
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