नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती-2021 मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को निर्देश दिया कि वह इस अपील पर 3 महीने में फैसला करें। वहीं, राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।