सुप्रीम कोर्ट ने सेसटैट के 4 सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर रोक लगाई

Sabal SIngh Bhati
By
Sabal SIngh Bhati - Editor
3 Min Read

नई दिल्ली, 7 अप्रैल ()। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के चार न्यायिक सदस्य, जो अप्रैल और मई के बीच सेवानिवृत्त होने वाले थे, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत के फैसले तक सेवा में बने रहेंगे।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा : हमारा विचार है कि चार न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को 18 अप्रैल, 2023 और 9 मई, 2023 के बीच समाप्त करने की अनुमति देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। हालांकि उनमें से कुछ ने इसके लिए आवेदन किया है।

पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि चार न्यायिक सदस्य, जिनके नाम 3 मार्च, 2023 के आदेश में सारणीबद्ध बयान में निर्धारित किए गए हैं, रिट याचिका के अंतिम निपटान तक सेवा में बने रहेंगे।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर यह निर्विवाद प्रतीत होता है कि सेसटैट के उपरोक्त सदस्यों का चयन 2016 में हुई एक चयन प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया था। उसके अनुसार सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष होगी।

अटार्नी जनरल, आर. वेंकटरमणी ने प्रस्तुत किया कि एक सीमित रिक्ति परिपत्र केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था और न्यायिक सदस्य (पिछले आदेश के क्रमांक 1) पी. दिनेश को छोड़कर, अन्य सभी सदस्यों ने चयन के लिए आवेदन किया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार इस अदालत को चयन प्रक्रिया के परिणाम से अवगत कराएगी और यदि उनमें से किसी का चयन किया जाता है, तो उनका कार्यकाल चार साल का और होगा। चूंकि उन्होंने सीमित रिक्ति परिपत्र का जवाब नहीं देना चुना है, इसलिए उनके कार्यकाल को जारी रखने का कोई कारण नहीं होगा जो 18 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो रहा है।

सेसटैट के चार न्यायिक सदस्य – दिनेश, अजय शर्मा, रचना गुप्ता, और शुभेंदु कुमार पति, मूल रूप से जिला न्यायपालिका के थे और वे पुराने कानून के तहत न्यायाधिकरण में शामिल हुए थे। नियुक्ति की अवधि के अनुसार, इन चारों सदस्यों को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था।

हालांकि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के तहत न्यायिक सदस्य का कार्यकाल चार साल तय किया गया है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि चार न्यायिक सदस्यों की सेवाएं क्रमश: 18 अप्रैल, 1 मई, 3 और 9 मई को समाप्त हो जाएंगी।

/

देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए निहारिका टाइम्स को फॉलो करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजा खबरों के लिए हमेशा निहारिका टाइम्स पर जाएं।

Share This Article