यूपी के मंत्री दोषी करार, एक साल की सजा

Sabal Singh Bhati
2 Min Read

प्रयागराज, 26 जनवरी ()। प्रयागराज की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को 2014 के एक मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने मंत्री को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। लेकिन अदालत ने सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही अदालत ने नंदी को अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित रूप से अत्याचार के आरोप से बरी कर दिया।

अदालत ने नंदी और दो अन्य को 20-20 हजार रुपये के दो जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) दिनेश चंद्र शुक्ला ने जिला सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी, सहायक जिला सरकारी वकील सुशील कुमार वैश्य और नंदी के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त आदेश पारित किया।

नंदी के साथ दोषी ठहराए गए नीरज गुप्ता, निजामुद्दीन और कमल को कोर्ट ने बरी कर दिया।

नंदी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

एक वेंकट रमन शुक्ला ने नंदी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन मई 2014 को नंदी के उकसाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

सीबीटी

Share This Article