जयपुर। राजस्थान सरकार ने जिला कारागृह, जयपुर के अधीक्षक वैभव भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(ए) के तहत की गई है। गृह (ग्रुप-12) विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान भारद्वाज का मुख्यालय उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जोधपुर के कार्यालय में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार अवकाश वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता एवं अन्य देय भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
वैभव भारद्वाज पूर्व में टोंक जिला कारागृह में अधीक्षक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं और वर्तमान में जयपुर जिला कारागृह में नियुक्त थे। हालांकि निलंबन के कारणों का खुलासा सरकारी आदेश में नहीं किया गया है। यह आदेश संयुक्त शासन सचिव अनुराधा गोगिया ने जारी किया है।


