तमिलनाडु दलित ट्रिपल मर्डर केस : 27 दोषियों को उम्रकैद की सजा

By IANS
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चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के शिवगंगा की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कचनाथम ट्रिपल मर्डर केस में 27 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

ट्रिपल मर्डर 28 मई, 2018 को हुआ था, जब एक प्रभावशाली समुदाय के एक हथियार से लैस गिरोह ने शिवगंगा जिले के कचनाथम गांव में कुछ लोगों पर अंधाधुंध हमला किया था।

अनुसूचित जाति समुदाय के जिन तीन लोगों की हत्या की गई, उनकी पहचान के. अरुमुगम, ए. षणमुगनाथन और वी. चंद्रशेखर के रूप में हुई। कचनाथम में मंदिर सम्मान देने को लेकर हुए विवाद के बाद तीनों की हत्या कर दी गई थी।

शिवगंगा में एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत मामलों की विशेष सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश मुथुकुमारन ने 1 अगस्त को 27 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

इस मामले में चार किशोरों सहित एक प्रभावशाली समुदाय के कुल 33 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था और मुकदमे के दौरान एक की मौत हो गई थी। दोषियों को दी जाने वाली सजा पर विशेष अदालत के न्यायाधीश ने तीन अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दोषियों और पीड़ितों के परिजनों को सुना था।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 2019 में कुछ आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जिस क्रूर तरीके से प्रमुख समुदाय के पुरुषों के एक समूह ने अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या की थी, वह बदसूरत चेहरे की एक गंभीर याद दिलाता है। शिवगंगा जिले में जातिगत असमानता और गांव में शांति और शांति पर इसका प्रभाव पड़ा।

26 मई, 2018 को दो दलित पुरुषों द्वारा शिवगंगा के कचथानम गांव में करुपन्नास्वामी मंदिर उत्सव के दौरान उच्च जाति समुदाय के एक 19 वर्षीय युवक को सम्मान नहीं देने के बाद कचनथानम की घटना हुई। युवक सुमन ने अपने भाई अरुण और समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ 28 मई को दलित बस्तियों पर हमला किया और के. अरुमुगम और ए. षणमुगनाथन की हत्या कर दी। एक अन्य दलित व्यक्ति, चंद्रशेखर का दो दिन बाद एक अस्पताल में निधन हो गया। स्थानीय पलायनूर पुलिस स्टेशन के दो सब इंस्पेक्टर जानकीरमन और सेल्वम को तब निलंबित कर दिया गया था, जब एससी समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि वह हत्यारों के साथ मिले हुए थे।

आईएएनएस

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