ईडी ने कहा कि टुनटुन यादव और अन्य ने हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और हथियारों और गोला-बारूद के अवैध उपयोग जैसे कई जघन्य अपराध किए हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 385 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एफआईआर, चार्जशीट और टुनटुन यादव और अन्य के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों (सेल डीड) की जांच करने पर, यह पाया गया कि उनके द्वारा संगठित तरीके से अपराध करके कई अचल संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं।
ईडी ने कहा कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद टुनटुन यादव जांच अधिकारी के समक्ष अपनी आय के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, जो पीएमएलए के तहत कार्रवाई को विफल करने का एक प्रयास था।
ईडी अधिकारी ने कहा, उन्होंने जानबूझकर कई समन को दरकिनार किया, इस तथ्य के बावजूद कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन्हें समन भेजे गए थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के लिए कोई सम्मान नहीं है। इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले इस मामले में 31 मार्च को 4.04 करोड़ रुपये का अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया था।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
आईएएनएस
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