आरोपियों की पहचान रोहित अहलावत और मोहित अहलावत के रूप में हुई है।
विवरण प्रस्तुत करते हुए, पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने कहा कि शिकायतकर्ता शोभित अग्रवाल ने बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में बताया कि वह एक कंपनी चलाते हैं, जो पीवीसी रसिन का काम करती है।
अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने दिसंबर 2021 के महीने में आरोपी लोगों से 20 लाख रुपये का कर्ज लिया था।
डीसीपी ने कहा, शिकायतकर्ता ने बताया कि 6 अगस्त को आरोपी उनके ऑफिस में आए और उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें समान राशि का भुगतान किया। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से रोका गया और पैसे के भुगतान के लिए डराया गया।
इसके बाद अग्रवाल का मेडिकल परीक्षण किया गया और उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कहा कि जांच के दौरान, उन्होंने कथित रूप से अपराध के लिए जिम्मेदार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच प्रक्रिया में है।
आईएएनएस
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