पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली, अमृता गुगुलोथ ने कहा कि आरोपी ने शनिवार सुबह बिना अनुमति के एक मार्च निकाला था जब वीआईपी काफिले की तैनाती की गई थी।
जिसके बाद, पुलिस ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
आईएएनएस
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