बंगाल पंचायत चुनाव पर जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख टली

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कोलकाता, 13 दिसम्बर ()। कलकत्ता उच्च न्यायालय में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के आगामी चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की तारीख मंगलवार को स्थगित कर दी गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले को बुधवार (14 दिसंबर) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अधिकारी ने सोमवार को जनहित याचिका दायर की थी।

मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी) के वकील ने जनहित याचिका को चुनौती दी और अदालत से इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने की अपील की, क्योंकि ग्रामीण निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।

हालांकि, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के वकील अनुपस्थित थे। पीठ को सूचित किया गया कि अधिकारी के वकील बीमारी के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।

जबकि राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षण और संचालन प्राधिकरण है, आयोग आम तौर पर मतदान और मतगणना के दिनों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस बलों पर निर्भर करता है।

हालांकि, 2013 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में अपवाद थे, जब तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडे ने केंद्रीय सशस्त्र बलों की कुछ बटालियनों की तैनाती सुनिश्चित की थी और उसके लिए राज्य चुनाव आयोग कार्यालय को तब राज्य सरकार के साथ कानूनी लड़ाई की सीरीज में शामिल होना पड़ा था।

केसी/एएनएम

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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