गुजरात भाजपा के मेहसाणा पार्षद पर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला दर्ज

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मेहसाणा (गुजरात), 17 दिसम्बर ()। मेहसाणा भाजपा के पार्षद सलीम नूर मोहम्मद वोरा पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

पार्षद पर मुस्लिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सलीम की पत्नी सिद्दीकीबन ने डिवीजन पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मेरे पति ने मुझे मौखिक रूप से तीन तलाक दिया। उन्होंने इसे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड भी किया था। उन्होंने दोनों पक्षों के परिवार और रिश्तेदारों के बीच इसकी घोषणा करते हुए एक पत्र भी सर्कुलेट किया। मेरे ससुराल वालों ने उनका समर्थन किया और मुझे प्रताड़ित किया ताकि मैं अपने पति का घर छोड़ दूं।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, उसने मेहसाणा जिला पुलिस अधीक्षक और यहां तक कि डिवीजन पुलिस स्टेशन में कम से कम आधा दर्जन आवेदन जमा किए हैं, जिसमें पति और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की गई है।

सिद्दीकीबन ने 2000 में सलीम वोहरा से शादी की और उनके दो बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी इल्सा 21 साल की है, जबकि बेटे की छह साल पहले मौत हो गई थी। 22 साल के वैवाहिक जीवन के दौरान उसके पति ने कई बार शिकायतकर्ता के भाइयों से मोटी रकम ली थी।

वोहरा, जो मेहसाणा नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं, निचली अदालतों में वकालत भी करते हैं। पत्नी ने आरोप लगाया कि वह अहमदाबाद ग्रामीण अदालत में प्रैक्टिस करते है, जहां उसकी रेशमाबेन चौहान नाम की एक सहायक है, जिसके साथ उसके पति का अफेयर है।

शिकायतकर्ता के अनुसार रेशमा ने एक बार उसे फोन पर धमकी दी थी कि वह और आरोपी सलीम उसे झूठे मामले में फंसा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे जेल भेजा जाए। अगर वह जेल नहीं जाना चाहती है, तो उसे सलीम को तलाक दे देना चाहिए।

पीके/सीबीटी

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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