शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ का नुकसान, आरोपियों को 295 करोड़ का मुनाफा : ईडी

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 20 दिसंबर ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दाखिल आरोपपत्र में दावा किया है कि इसकी वजह से सरकार को 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि आरोपी को 295 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

चार्जशीट के अनुसार, जिसकी एक प्रति ईडी के पास है, सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को इस मामले में शामिल आरोपियों द्वारा 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।

इसमें कहा गया है कि ईडी द्वारा वर्तमान मामले में अब तक की गई जांच से पता चला है कि समीर महेंद्रू आपराधिक साजिश के सरगना और प्रमुख लाभार्थियों में से एक था और वह न केवल किकबैक के भुगतान में सक्रिय रूप से शामिल था, बल्कि गुटबंदी में भी शामिल था।

ईडी ने उल्लेख किया है कि जांच के दौरान पता चला है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार के राजनेताओं और लोक सेवकों को लगभग 100 करोड़ रुपये की घूस दी गई थी।

इनमें से कुछ दलाली बैंक हस्तांतरण और क्रेडिट नोट सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन से दक्षिणी शराब लॉबी को वापस भुगतान या फिर से जमा किए गए, पाए गए हैं।

विशेष रूप से यह भी आरोप लगाया गया है कि महेंद्रू चार कंपनियों का लाभार्थी मालिक या नियंत्रक है और उसे भी आरोपी बनाया गया है।

इंडो स्पिरिट्स पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्रइवेट लिमिटेड के थोक शराब लाइसेंस (एल-1) को सुरक्षित करने में सक्षम थी और महेंद्रू की खाओ गली रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व या नियंत्रित होने वाली एक अन्य कंपनी, दो रिटेल जोन लाइसेंसधारियों (एल-7जेड) को सुरक्षित करने में सक्षम थी, जबकि महेंद्रू शराब बनाने के कारोबार से भी जुड़ा था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने में हासिल किए गए कार्टेलाइजेशन और एकाधिकार के परिणामस्वरूप दिल्ली के खजाने को कुल 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि आरोपी महेंद्रू और उनकी फर्मो ने लगभग 295.45 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की है।

एसजीके/एएनएम

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