हाईकोर्ट ने विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे को वापस लेने के राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई आरोपी विधानसभा के लिए चुना गया है, यह उनकी जनता में अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि चूरू विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ कोतवाली चूरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 193 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि हरलाल सिंह ने जिला परिषद, वार्ड संख्या 16 के सदस्य पद के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत करते समय कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की अंकतालिका और प्रमाण पत्र को असली बताकर पेश किया। जांच के बाद पुलिस ने हरलाल के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने एक समिति गठित की, जिसने आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला वापस लेने का निर्णय लिया। सरकार ने हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत याचिका दाखिल की। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में तर्क दिया कि सबूतों में कमी है और चार्जशीट में धारा 120-बी लगाई गई है, जबकि इस धारा में दो या अधिक आरोपी होने चाहिए।

कोर्ट ने सभी तर्कों को नकारते हुए कड़ी टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि कोई आरोपी विधानसभा के लिए चुना गया है, यह उनकी जनता में अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा।

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