राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: हाथ से लिखी रिपोर्ट पर प्रतिबंध

Tina Chouhan

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपठनीय मेडिको-लीगल रिपोर्टों को न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा बताते हुए सख्त कदम उठाया है और हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि, 1 फरवरी 2026 के बाद से राज्य में किसी भी परिस्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको-लीगल रिपोर्ट और अन्य चिकित्सकीय कानूनी दस्तावेज हाथ लिखे नहीं होने चाहिए और यदि ऐसा होता है तो उसे कोर्ट में मान्य नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही उस मामले के लिए संबंधित जांच अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। बता दें कि, न्यायाधीश रवि चिरानिया की एकल पीठ ने एक हत्या के मामले में इस तरह का फैसला सुनाया।

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