अलर्ट : मेयर चुनाव में आप को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते

नई दिल्ली, 17 फरवरी ()। दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्म है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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