जयपुर। राजस्थान सरकार ने जबरन या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक सख्त कानून लागू किया है। गृह विभाग ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। गृह विभाग ने महानिदेशक पुलिस, सभी जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पत्र लिखा है। नए कानून के तहत जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा और गैर-जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। लव जिहाद के मामलों में अधिकतम 20 साल की कैद का प्रावधान है।
इसके साथ ही, केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को कोर्ट से रद्द किया जा सकेगा। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, उसे कम से कम 90 दिन पहले कलक्टर या एडीएम को आवेदन देना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य को 60 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। प्रशासन इन घोषणाओं को सार्वजनिक कर दो महीने तक आपत्तियां मांगेगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि सामूहिक धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं की इमारतों को सील या तोड़ा जा सकेगा। प्रशासन जांच के बाद बुलडोजर कार्रवाई करेगा।
घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी मूल धर्म में लौटने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

