बीएमसी ने होली पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर दी जुर्माना और एक साल की जेल की चेतावनी

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मुंबई, 1 मार्च ()। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को लोगों को आगामी होली के त्योहार के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाने या काटने के खिलाफ चेतावनी दी है। बीएमसी का कहना है कि उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, बीएमसी ने कहा कि वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना एक आपराधिक अपराध है।

बीएमसी ने आगाह किया है कि अनधिकृत पेड़ काटने की गतिविधि में शामिल लोगों पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है और एक सप्ताह से लेकर एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

बीएमसी ने नागरिकों और हरित सतर्कता से भी आह्वान किया कि वे शहर में होली के दौरान इस तरह की किसी भी अवैध पेड़ की कटाई की गतिविधियों के मामले में नागरिक अधिकारियों या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सतर्क करें।

इस वर्ष रंगों का त्योहार 8 मार्च को पिछली रात को होलिका दहन (जलने) के साथ मनाया जाने वाला है, जिसमें आम लोगों और सेलेब्स द्वारा संबंधित कार्यक्रमों की मेजबानी की जाती है।

हर साल, मुंबई में होलिका के दौरान हजारों टन लकड़ी राख में बदल जाती है जो पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। पेड़ों के काटे जाने या अवैध रूप से गिराए जाने के कई उदाहरण हैं।

एफजेड/

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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