रेलवे ट्रैक के पास जानवरों को रोकने के लिए पशुपालकों को दी गई हिदायत

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के ट्रैक पर आने वाले जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालकों को भी हिदायत है कि वह जानवरों को ट्रैक से दूर रखें नहीं तो रेलवे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर इंजीनियरिंग विभाग व आरपीएफ द्वारा संयुक्त विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहने व जानवरों को दूर रखने की हिदायत दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक पर खुलेआम घूमते मवेशी दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, इनमें से एक गंभीर समस्या मवेशियों का तेज रफ्तार ट्रेन से कट जाना। यह घटना न केवल मवेशियों के लिए दुखद होती है बल्कि ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बन सकती है। रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत होगी कार्रवाई।

धारा 147 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के रेलवे की किसी भी संपत्ति पर प्रवेश करता है या उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या छोड़ने से मना करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपए जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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