भूखंड की राशि चुकाने के बाद भी जमानत से इनकार

Tina Chouhan

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, महानगर प्रथम ने भूखंड की पंजीकृत विक्रय पत्र राशि देने के बाद भी भूमि पर अधिकार नहीं देने और उसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए अन्य को बेचने की धमकी देने के मामले में आरोपी रामजीलाल मीणा और श्यामलाल मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी पूरवा चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों पर समान प्रकृति के आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

मामले में 10 फरवरी, 2023 को परिवादी राजकुमार ने ग्राम चतरपुरा की निजी खातेदारी योजना नृसिंह ओरकेड में खरीदे गए भूखंड को लेकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

Share This Article