दिल्ली हाई कोर्ट ने एडब्ल्यूबीआई के काउ हग डे वापसी नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

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नई दिल्ली, 3 मार्च ()। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 14 फरवरी को काउ हग डे मनाने की अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया गया था, जिस दिन वेलेंटाइन डे भी था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि यह निर्देश नहीं दे सकता और टिप्पणी की: अदालत कैसे कह सकती है कि आप वेलेंटाइन डे पर गाय हग डे मनाएं?

न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं है और एडब्ल्यूबीआई द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन केवल बोर्ड और सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एडब्ल्यूबीआई द्वारा 6 फरवरी को अपील जारी की गई थी, जिसमें लोगों से वेलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने का आग्रह किया गया था, इससे खुशी और सकारात्मकता आएगी।

एडब्ल्यूबीआई ने कहा था: गाय के अपार लाभ को देखते हुए गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक सुख में वृद्धि होगी। इसलिए सभी गौ प्रेमी भी गौ माता के महत्व को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में मनाएं और जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं।

घोषणा को भारी ट्रोलिंग मिलने के बाद, एडब्ल्यूबीआई ने 10 फरवरी को इसे वापस ले लिया। एडब्ल्यूबीआई के आदेश में कहा गया, सक्षम प्राधिकारी और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा निर्देशित, 14 फरवरी 2023 को काउ हग डे मनाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी की गई अपील वापस ले ली गई है।

केसी/

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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