दिल्ली हिट एंड रन मामला : अदालत ने 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

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Sabal SIngh Bhati - Editor
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नई दिल्ली, 14 मार्च ()। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 20 वर्षीय अंजलि की भीषण मौत के मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। इन आरोपियों ने 1 जनवरी को अंजलि की स्कूटी को टक्कर मार दी थी।

जैसे ही उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त हुई, पांचों आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, किशन और मिथुन को मंगलवार को रोहिणी अदालत में पेश किया गया, जहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार की लिंक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 28 मार्च तक बढ़ा दी।

28 फरवरी को रोहिणी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 मार्च तक बढ़ाई थी।

शुरुआत में आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी थी।

21 जनवरी को रोहिणी अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और दिल्ली पुलिस को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि जांच अधिकारी जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रहा है और एजेंसी का दृष्टिकोण अगंभीर लगता है।

इससे पहले आरोपी अंकुश और आशुतोष को जमानत मिल गई थी।

अंजलि को 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरम्यानी रात कंझावला इलाके में घसीटा गया था, जब उसकी स्कूटी कार से टकरा गई थी और उसके कपड़े उसके एक पहिए में फंस गए थे और उसे काफी दूर तक घसीटा गया था।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने घटना के बारे में कहा था, घटना के बाद कार मालिक आशुतोष और अमित खन्ना के भाई अंकुश ने पांचों आरोपियों से बातचीत की और चूंकि अमित खन्ना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए दीपक खन्ना को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया कि वह उस समय ड्राइविंग सीट पर था।

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