ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 13.87 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

2 Min Read

नई दिल्ली, 8 फरवरी ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि एक बैंक धोखाधड़ी मामले में उसने एपकॉन क्रशर्स और उसके भागीदारों की 13.87 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया है।

ईडी ने कहा, संपत्ति दो अचल संपत्तियों और पांच वाहनों के रूप में है, जिन्हें अपराध की आय से हासिल किया गया है।

ईडी ने एपॉन क्रशर्स और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की है।

प्राथमिकी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मुख्य प्रबंधक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फर्म ने अपने सहयोगियों के माध्यम से शिकायतकर्ता बैंक से नकली और जाली लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के आधार पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की।

ईडी ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को जाली बनाया और धोखाधड़ी से बैंक से क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए हाथ में स्टॉक और प्राप्तियों के आंकड़ों में हेरफेर किया।

ईडी ने कहा : आरोपी ने फिर व्यक्तिगत उपयोग के लिए और स्वीकृत किए गए उद्देश्यों के अलावा दूसरे मकसद से कर्ज को डायवर्ट किया। भागीदारों ने नकद क्रेडिट खाते के माध्यम से फर्म के राजस्व को रूट नहीं किया और ब्याज देयता को पूरा नहीं किया।

ईडी ने कहा, खाता 2019 में एनपीए में बदल गया था। इस मामले में 13.87 करोड़ रुपये के अपराध की शत प्रतिशत आय कुर्क की गई है।

/

देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए निहारिका टाइम्स को फॉलो करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजा खबरों के लिए हमेशा निहारिका टाइम्स पर जाएं।

Share This Article
Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
Exit mobile version