पहली बार केरल की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रांसजेंडर को सजा सुनाई

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तिरुवनंतपुरम, 6 फरवरी ()। केरल में अपनी तरह के पहले मामले में राज्य की राजधानी शहर की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक ट्रांसजेंडर को 16 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा सुनाई।

अदालत ने ट्रांसजेंडर को 25,000 रुपये के जुर्माने के अलावा छह साल कैद की सजा सुनाई।

पुलिस ने कहा कि यह घटना 2016 में हुई थी, जब राज्य की राजधानी शहर के लिए ट्रेन यात्रा के दौरान एक ट्रांसवुमन एक युवा लड़के से मिली थी। उसकी लड़के से दोस्ती हो गई और जब ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो वह लड़के को स्टेशन से बाहर अपने ठिकाने पर ले गई और उसका यौन उत्पीड़न किया।

बाद में उस ट्रांसवुमन ने लड़के को मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन वह उससे दूर रहा और बाद में जब उसने लड़के के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज भेजना शुरू किया, जिसका अकाउंट उसकी मां के मोबाइल फोन से टैग हो गया था, लड़के की मां ने मैसेज देखने के बाद बेटे से मामले के बारे में पूछा।

बेटे ने बताया कि क्या हुआ था। मां ने तुरंत स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया।

जब सुनवाई चल रही थी तो वह ट्रांसवुमन पुरुष के रूप में पेश हुआ। अब उसे सांचू सैमसन के नाम से जाना जाता है।

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Sabal Singh Bhati is CEO and chief editor of Niharika Times
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