नई दिल्ली। पनीर से लेकर कार तक, टूथपेस्ट से लेकर दवाइयों तक आम लोगों के इस्तेमाल की लगभग सभी चीजें सोमवार से सस्ती हो जाएंगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी परिषद ने अधिकतर वस्तुओं पर करों की दर पांच प्रतिशत या शून्य कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा बचत होगी और वे या तो इस पैसे को बैंकों को जमा करेंगे, निवेश करेंगे या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर के अपने फैसले में मुख्य स्लैबों की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है। इसमें 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त करने के बाद अब सिर्फ पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रह गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की ज्यादातर चीजों पर शून्य कर लगेगा जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। ये जीरो टैक्स अल्ट्रा हाई टेंपरेचर (टेट्रा पैक) दूध, छेना, पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा। सभी देशी रोटियों (चपाती, रोटी आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।
तैंतीस जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त रखा गया है। अन्य दवाओं पर पांच प्रतिशत कर हो गया है। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को भी कर मुक्त कर दिया गया है।
ये पांच फीसदी परहेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, कृषि उपकरणों और मशीनरी, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरण, वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर, चिकित्सा उपकरण, मानव निर्मित रेशे, हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण के पुर्जे, प्रति इकाई 7,500 रुपये प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाले होटल के कमरे, जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पांच प्रतिशत में है।
18 प्रतिशत में ये एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी, डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारे, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सीमेंट, बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस, तिपहिया वाहन, ऑटो पार्टस पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू की गई है।


