ग्वालियर व्यापार मेला, जो 100 साल से अधिक पुराना है, जल्द ही शुरू होने वाला है। प्रशासन ने इसकी तैयारियों को लेकर कदम उठाए हैं और दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। मेले की शेष दुकानों के आवंटन के लिए एक बार फिर पोर्टल खोला जाएगा। दुकान ब्लैक करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में वर्ष 2025-26 के लिए दुकानों का आवंटन 14 अक्टूबर से एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हुआ था। निर्धारित तिथि 10 नवम्बर 2025 तक केवल 60 प्रतिशत दुकानों का आवंटन हुआ है।
इसलिए प्रशासन ने 14 से 21 नवम्बर तक पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। इस दौरान इच्छुक दुकानदार आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्वालियर संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान को किसी अन्य को ब्लैक या किराए पर देता है, तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और वह 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट में दर्ज होगा। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं।

